नेशनल हेराल्ड केस: दिल्ली कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया
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सोनिया गांधी और राहुल गांधी की फाइल तस्वीर |
प्रकाशन तिथि: 2 मई 2025
लेखक: ख़बर फ़ैक्टरी टीम
केस की पृष्ठभूमि
नेशनल हेराल्ड केस एक बहुचर्चित मामला है जिसमें कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। यह मामला 2014 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक निजी आपराधिक शिकायत से शुरू हुआ था। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 2021 में इस मामले की औपचारिक जांच शुरू की थी।
कोर्ट की नवीनतम कार्रवाई
दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने 2 मई 2025 को सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस ED द्वारा दायर चार्जशीट पर विचार करने से पहले उन्हें सुनवाई का अवसर देने के लिए जारी किया गया है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि आरोपियों को सुनवाई का अधिकार है और अगली सुनवाई 8 मई 2025 को निर्धारित की गई है।
आरोपों का सारांश
ED का आरोप है कि 'यंग इंडियन' नामक कंपनी, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की हिस्सेदारी है, ने नेशनल हेराल्ड अखबार की संपत्तियों को अवैध रूप से अधिग्रहित किया। इन संपत्तियों की अनुमानित कीमत लगभग $300 मिलियन (लगभग ₹2,400 करोड़) बताई गई है। आरोप है कि कांग्रेस पार्टी के फंड का दुरुपयोग करके यह अधिग्रहण किया गया।
कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया
कांग्रेस पार्टी ने इन आरोपों को राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। पार्टी का कहना है कि 'यंग इंडियन' एक गैर-लाभकारी कंपनी है और इस अधिग्रहण में किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत वित्तीय लाभ की मंशा नहीं थी। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है।
आगामी सुनवाई
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delhi court |
अगली सुनवाई 8 मई 2025 को निर्धारित की गई है, जिसमें कोर्ट यह तय करेगी कि चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाए या नहीं। इस सुनवाई में आरोपियों को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा।
निष्कर्ष
नेशनल हेराल्ड केस भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया है। यह मामला न केवल कानूनी दृष्टिकोण से बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। आगामी सुनवाई में कोर्ट का निर्णय इस मामले की दिशा तय करेगा।